
Haryana: हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा में HKRN के तहत लगे अनुबंधित कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है।
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश सरकार अब इन अनुबंधित कर्मचारियों को हरियाणा से बाहर भी नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें सेवा सुरक्षा का लाभ दिया गया है। यदि किसी विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में जॉब सिक्योरिटी वाले अनुबंध कर्मचारी अधिक संख्या में हैं, तो उनकी सूची सरकार को भेजी जाएगी। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, जरूरत पड़ने पर उन्हें अन्य विभागों में भी एडजस्ट किया जा सकेगा। इस विषय में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। Haryana News
सेवा सुरक्षा
जानकारी के मुताबिक, मुख्य सचिव द्वारा हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया गया है। इसके तहत विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में कार्यरत वे कर्मचारी जो 5 साल से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित किया गया है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, इन कर्मचारियों को सुरक्षित कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त 2024 तक न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। साथ ही, उन्हें प्रति वर्ष कम से कम 240 कार्य दिवसों का वेतन प्राप्त हुआ हो। Haryana News
दो सेवाएं शामिल
जानकारी के मुताबिक, यदि कोई कर्मचारी एक ही वर्ष में उच्च और निम्न दोनों पदों पर कार्यरत रहा है, तब भी उसकी सेवा की गणना की जाएगी, चाहे उसने 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो। खासतौर पर वे कर्मचारी, जो पहले नियमित पदों पर थे लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेरिट सूची रद्द या संशोधित होने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, उनकी भी नियमित आधार पर पूर्ण सेवा को 5 वर्षों की योग्यता में शामिल माना जाएगा। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट सेवा के बीच की ब्रेक अवधि को छोड़कर अन्य सेवाएं जो राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निकायों में की गई हैं, उन्हें भी इसमें जोड़ा जाएगा।