
7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने दिव्यांगता से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के परिवहन भत्ते (Transport Allowance) को दोगुना करने का ऐलान किया है। यह निर्णय 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत लिया गया है, जिसे वित्त मंत्रालय ने औपचारिक रूप से लागू कर दिया है।
जानें क्या है नया आदेश?
वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को कार्यालय ज्ञापन भेजे दिया है। जिसमे उन्होंने कहा है कि दिव्यांगता की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब सामान्य दर की तुलना में दोगुना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। यह फैसला 15 सितंबर 2022 को जारी पुराने निर्देशों में संशोधन के बाद लिया गया है।
इस संशोधित आदेश में दिव्यांगता की श्रेणियों को ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016’ के अंतर्गत फिर से परिभाषित किया गया है और बताया गया है कि किन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। सरकार ने दिव्यांगता की तीन प्रमुख श्रेणियां तय की हैं, जिनके अंतर्गत आने वाले कर्मचारी इस सुविधा के पात्र होंगे:
गतिशीलता संबंधी अक्षमता
इस श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल होंगे जो निम्न स्थितियों से पीड़ित हैं:
कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति
सेरिब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy)
बौनापन (Dwarfism)
पेशीय दुर्बलता (Muscular Dystrophy)
एसिड अटैक से प्रभावित लोग
रीढ़ की हड्डी में विकृति या चोट
दृष्टिहीनता या अल्प दृष्टि (Blindness/Low Vision)
श्रवण दोष (Deaf and Hard of Hearing)
वाणी या भाषण में अक्षमता
सीखने में कठिनाई (Learning Disabilities)
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
मानसिक रोग (Mental Illness)
मल्टीपल स्क्लेरोसिस
पार्किंसंस डिजीज जैसे दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल रोग
मल्टीपल डिसऐबिलिटी
वे कर्मचारी जो उपरोक्त में से दो या अधिक प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रस्त हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जो दृष्टिहीन भी है और सुन भी नहीं सकता।
रक्त संबंधी विकलांगता
इसमें शामिल हैं:
हीमोफीलिया (Hemophilia)
थैलेसीमिया (Thalassemia)
सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease)